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सरकार ने 2000 रुपये के नोट बदलने की अंतिम तिथि बढ़ाई

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2000 रुपये के बैंक नोटों को बदलने या जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 7 अक्टूबर, 2023 करने की घोषणा की है।

इससे पहले आरबीआई ने 19 मई को 2,000 रुपये के नोट को वापस लेने का आदेश दिया था, जिससे लोगों को इन्हें बदलने या बैंकों में जमा करने के लिए सितंबर के अंत तक का समय दिया गया था।

केंद्रीय बैंक ने सूचित किया था कि उसने 2018-19 में ही 2,000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी थी। स्वच्छ नोट नीति में जनता को बेहतर सुरक्षा विशेषताओं के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले मुद्रा नोट और सिक्के देने का प्रयास किया गया है, जबकि गंदे नोटों को प्रचलन से वापस ले लिया गया है।2000 के बैंक नोट नवंबर 2016 में (आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 24 (1) के तहत) 8 नवंबर के विमुद्रीकरण के कुछ दिनों के भीतर पेश किए गए थे, जिसमें सरकार ने सभी 500 और 1000 बैंक नोटों की कानूनी मुद्रा की स्थिति को तेजी से पूरा करने के लिए वापस ले लिया था।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के एक निर्देश में, यह पुष्टि की गई है कि 2,000 रुपये के बैंक नोटों के आदान-प्रदान की सुविधा 30 सितंबर, 2023 तक 19 क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) में उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त, इन नोटों को बदलने के इच्छुक व्यक्तियों के पास अपनी निकटतम बैंक शाखा में ऐसा करने का विकल्प भी होगा।

आरबीआई के दिशानिर्देश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बैंकों में काउंटर पर 2,000 रुपये के नोटों को बदलने का कार्य अनुरोध पर्ची या पहचान दस्तावेजों के प्रावधान को अनिवार्य किए बिना किया जाना चाहिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये नोट वैध मुद्रा के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखते हैं।रिजर्व बैंक ने इससे पहले सितंबर में कहा था कि 19 मई को चलन में रहे 2,000 रुपये के 93 प्रतिशत से अधिक नोट बैंकों में वापस आ गए हैं।

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