पीपीएम ब्यूरो
इंदौर।कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेशानुसार समस्त न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खण्डपीठ के प्रशासनिक न्यायाधिपति एस.ए. धर्माधिकारी के निर्देशन में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में यह लोक अदालत 09 दिसम्बर (शनिवार) को आयोजित होगी।
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार एवं सचिव उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति खण्डपीठ इंदौर अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि समस्त पक्षकारों एवं अधिवक्तागणों से अनुरोध किया गया है कि उपरोक्तानुसार उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत करायें। इसके लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, ओ.एस.डी/रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार (एम), ज्वाईन्ट रजिस्ट्रार, संबंधित सेक्शन एवं विधिक सहायता अधिकारी, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर से संपर्क कर अपने प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखने हेतु आवेदन/सूचना दे सकते है। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने पर शासन द्वारा अदा की गई कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है।